सोमवार, 16 सितंबर 2013

एसडीएम ने बुलाई वर्धमान ग्रीन पार्क की फाइल


-जांच में कई खुलासे होने की संभावना
-निगम से भी मांगी तत्कालीन पत्र व्यवहार की जानकारी
भोपाल।
कालोनाइजर पुनीत गोधा द्वारा अशोका गार्डन, 80 फीट रोड बनाई वर्धमान ग्रीन पार्क कालोनी को नगर निगम के बाद जिला प्रशासन ने भी फाइल तलब की है। निगम ने जहां विभिन्न शिकायतों और जांच के दस्तावेजों के आधार पर इसे प्रथम दृष्ट्या आधा अवैध माना है। वहीं जिला प्रशासन के गोविंदपुरा सर्किल के अफसर भी फाइल में कई प्रकार की गड़बड़ियां सामने आने बात कह रहे हैं।
कॉलोनी से संबंधित फाइल में उक्त जमीन का डायवर्शन, क्या नियामानुसार कॉलोनी की अनुमति ली गई? आदि के दस्तावेज जांचे में लिए जाएंगे। शासन के एक अभिमत पत्र और इस कार्यालय में लंबित पड़ी शिकायत के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी डीसी सिंघी ने राजस्व निरीक्षक से अशोका गार्डन में बनी इस कॉलेनी के दस्तावेज मंगाए हैं। विभागीय सूत्रों की माने तो एसडीएम ने अपने ही राजस्व निरीक्षक (निलंबित प्रमोद श्रीवास्तव) को संदेह के घेरे में लिया है। साथ ही नगर निगम से भी तत्कालीन समय किए गए पत्र व्यवहार की जानकारी मांगी है।

-ये है जांच में लेने का कारण
निगम प्रशासन ने माना कि बिल्डर पुनित गोधा ने जिस जमीन की विकास की अनुमति चाही वहां के असल खसरों को नहीं दर्शाया। इसकी को अनुविभागीय अधिकारी ने भी आधार माना है। एसडीएम ने बिल्डर की कंपनी मै. राजधानी लैंड एंड हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा निर्मित प्रोजेक्टों के दस्तावेज जांच में लिए हैं। अनुसंधान में लिए जाने का मुख्य कारण भूमि डायवर्शन, टीएंडसीपी का अनुमोदन पत्र और शर्त अनुसार विकास कार्य आदि शामिल है।

-गड़बड़ियां आर्इं सामने
नगर निगम कंपनी का कॉलोनाइजर लायसेंस निरस्त करने की तैयार में है। पुष्ट सूत्रों की माने तो निगम प्रशासन ने लायसेंस निरस्त करने के लिए ‘दैनिक दबंग दुनिया’ की खबरों और पार्षद की शिकायत को आधार माना था। इसके बाद निगम ने बिल्डर पुनीत गोधा से जवाब मांगा था। बताया जा रहा है कि कॉलोनाइजर ने अब तक संतुष्ट जवाब प्रशासन को नहीं दिया है। साथ निगम के वरिष्ठ अधिकारी की माने तो कॉलोनी को कालोनी प्रकोष्ठ द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों और अनुविभागीय अधिकारी (गोविंदपुरा) द्वारा दी गई डायवर्शन अनुमति के दस्तावेजों की जांच-पड़ताल चल रही है। इसमें भारी गड़बड़ियां सामने आर्इं हैं। लिहाजा इसी सप्ताह में पुनीत गोधा की कंपनी का कॉलोनाइजर लायसेंस निरस्त हो जाएगा।

-गायब है रिकार्ड
गोविंदपुरा वृत्त में कालोनाइजर पुनीत गोधा की इस वर्धमान ग्रीन पार्क कालोनी का अधिकांश रिकार्ड गायब है। इस बात की पुष्टी सूचना के अधिकार के तहत होती, कई बार आरटीआई लगाने के बाद भी बाबूओं द्वारा जानकारी नहीं दी जाती। खबरियों की माने तो अब वर्तमान एसडीएम फाइल मांग रहे हैं तो उन्हें भी केवल घुमाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि विभिन्न दस्तावेजों की पड़ताल निष्पक्ष होती है तो गोविंदपुरा वृत्त के पूर्व एसडीएम और राजस्व निरीक्षक पर जांच बैठ सकती है।

-जांच का ये है निगम और सर्किल में आधार
1. कार्यालय अनुविभाग अधिकारी नजूल वृत्त गोविंदपुरा भोपाल ने दिनांक 15/02/2011 को पत्र क्रमांक 319/री.वि.अ/गो/2011 में सूचना के अधिकार के तहत बताया, ‘ग्राम सेमराकलां खसरा क्रमांक-218, 215, 142 का डायवर्शन विगत पांच वर्षों से नहीं किया गया है।’
2. कालोनी प्रकोष्ठ (शिवाजी नगर) द्वारा 9/10/2012 को जारी पत्र क्रमांक- 235/का. प्रको./2012 में स्पष्ट लिखा कॉलोनी में एक ही लाइन में सीवजे, बिजली और पीने के पानी की लाइन डाली है।
3. कालोनी प्रकोष्ठ के पत्र में ही कहा गया, वर्धमान ग्रीन पार्क कालोनी के विकास कार्यों को गुणवत्ता एवं शर्तों के अनुरूप नहीं किया गया है। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करवाई गई। सीवेज चेंबरों में पानी भरने से गंदगी सड़कों पर बहने लगती है।

-फाइल मंगवाई है
राजस्व निरीक्षक से कॉलोनी के संबंध में दस्तावेज मंगाए हैं। पूरी फाइल देखने व अनुसंधान करने पर ही कुछ कह पाउंगा।
डीसी सिंघी, एसडीएम, गोविंदपुरा

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