गुरुवार, 28 मार्च 2013

फ्लेट सस्ता, जमीन महंगी मॉल और मल्टी में नहीं तो सस्ती होगी रजिस्ट्री


-गाइडलाइन में थोड़ा बदलाव फिर पूरी मंजूरी
-सुपर बिल्टअप एरिया में भी संशोधन
-20 प्रतिशत ही बढ़ें शहर में दाम
भोपाल।
१ अप्रैल से लागू होने वाली जमीन की गाइडलाइन पर केन्द्रीय मूल्यांकन समिति ने मोहर लगा दी है। खबरियों पर की मानें तो जमीनी दरों में 5 से 20
प्रतिशत बढ़ोत्तरी की गई है। रजिस्ट्री के वक्त फ्लेट की गणना जमीन के निर्धारित बाजार मूल्य के अधिकतम 65 फीसदी भाव से की जाएगी। मतलब सीधा है, फ्लेट सस्ता और जमीन महंगी रहेगी। हालांकि गाइडलाइन में ऐसे क्षेत्र जहां फ्लेटों का निर्माण चल रहा है, वहां के रेट अलग से तय किए गए हैं।
वहीं ऐसे मॉल और आवासीय फ्लेट जहां लिफ्ट सुविधा होगी वहां के्रताओं को रजिस्ट्री में छूट नहीं मिलेगी। केन्द्रीय मूल्यांकन समिति ने शुक्रवार को जिला भोपाल सहित अन्य जिलों की नई कलेक्टर गाइडलाइन को मंजूरी दी। सूत्रों के अनुसार एम्स, होशंगाबाद रोड, कोलार के आसपास और कुछ ऐसे ग्रामीण इलाके जहां प्रोजेक्टों पर कार्य चल रहा है वहां दरों वृद्धि की गई है। कुछ बदलाव के साथ ही जिला मूल्यांकन समिति द्वारा भेजी गई गाइडलाइन को केन्द्रीय समिति ने पारित कर दिया। अच्छी बात यह है कि कुछ जगहों को छोड़ जमीन की दरों में 5 से 20 प्रतिशत तक की ही वृद्धि की गई है। उल्लेखनीय है कि बेतहाशा वृद्धि के विरोध में ग्रामीण, के्रडाई (बिल्डर्स सदस्य) और आम लोगों ने अपनी अपत्तियां दी थीं। वहीं समिति के सदस्य विधायक ध्रुवनारायण ने भी दरों में वृद्धि का औचित्य बताने को कहा था। इसके बाद दरों में संशोधन हुआ।

-साफ नहीं गाइडलाइन
केन्द्रीय मूल्यांकन समिति को भेजी गई कलेक्टर गाइडलाइन में कई त्रुटियां सामने आईं हैं। यह आंकड़ों व शब्दों की गड़बडिय़ां, कंपोजिंग मिस्टेक्स, रेट लिखने में गलती और शब्दों का धुंधला होना है। गाइडलाइन स्पष्ट न होने से बोर्ड ने इसे सुधार के लिए फिर जिला मूल्यांकन समिति को भेजी है। साथ ही केन्द्रीय समिति ने कुछ क्षेत्रों में रेट भी बढ़ाने को मंजूरी दी है। इसमें जिसमें एम्स के आसपास की कालोनियां, चूनाभट्टी, कोलार, होशंगाबाद की आसपास की कालोनियां आदि शामिल हैं। इन क्षेत्रों में जमीनों के रेट 30 से 70 प्रतिशत रखे गए हैं। वहीं अन्य क्षेत्रों में जमीनों की कीमतें 5 से 20 प्रतिशत तक बढ़ाई गई हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो एम्स के आसपास की कालोनियों की जमीन के रेट वर्तमान में 18 हजार प्रतिवर्गमीटर हैं। इसे 25 से 30 हजार के बीच कर दिया गया है।

१ से दिखेंगे ये परिवर्तन
-उपबंधों में परिवर्तन को मिली मंजूरी। मसलन सुपर बिल्टअप एरिया को बिल्टअप एरिया में परिवर्तित किया है।
-फ्लेट के रेट गाइडलाइन में अलग रखे गए हैं। ये कालोनी, विकसीत हो रहे क्षेत्र व वार्ड के अनुसार रहेंगे।
-मॉल व आवासीय मल्टी में लिफ्ट होने पर रजिस्ट्री में छूट नहीं होगी।
-जहां लिफ्ट नहीं होगी, वहां छूट मिलेगी।
-मॉल में अब माले दर माले रजिस्ट्री की दरों में बदलाव। छूट उन्हीं मॉल में जहां, लिफ्ट नहीं है।
-फ्लेट के ६५ प्रतिशत कीमत पर होगी रजिस्ट्री। ताकी फ्लेट का दाम जमीन से अधिक न हो जाए।
-निर्माणाधीन क्षेत्र और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर तय होंगे फ्लेट के दाम, मिली मंजूरी।

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