-समय से पहले पेट्रोल पंप बंद करना पड़ा महंगा
भोपाल।
सज्जाद हुसैन ऑटोमोटिव सर्विस संचालक को पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ाने के बाद अपने निर्धारित समय से पहले पेट्रोल पंप बंद करना महंगा पड़ गया। कलेक्टर कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए सज्जद हुसैन ऑटोमोटिव सर्विस डीलर की शासन के पास जमा प्रतिभूति राशि 10 हजार रुपए राजसात करने के आदेश दिए हैं। अब पंप संचालक को प्रतिभूति राशि तत्काल जमा करनी होगी। इसके बाद ही वह पंप संचालन कर सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने जारी किए इस आदेश में बताया गया है कि पेट्रोल पंप के विरूद्ध खाद्य अमले ने प्रकरण कोर्ट में प्रस्तुत किया था। इसमें बताया गया था कि 14 मई 2011 को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ौत्तरी की खबर मिलते ही सज्जाद हुसैन ऑटोमोटिव सर्विस डीलर बरखेड़ी के संचालक ने पंप रात्रि 10 बजे ही बंद कर दिया। करीब 11 बजे पेट्रोल पंप पर पहुंचे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने भी इसकी पुष्टि की, जबकि पंप पर पेट्रोल लेने वालों की ाीड़ लगी हुई थी। वहां मौजूद ग्राहकों का कहना था कि आम दिनों में यह पंप रात 12 बजे तक खुला रहता है, लेकिन 14मई को जल्दी बंद हो गया। जांच के समय परिसर में दो बड़ी बसें, तीन मिनी बसें, चार ऑटो और एक मिनी ट्रक भी खड़े मिले। इसके आधार पर कलेक्टर कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पेट्रोल पंप संचालक का यह कृत्य मध्यप्रदेश स्प्रिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 का उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। इस आधार पर कलेक्ट ने पंप संचालक की प्रतिभूति राशि राजसात करने के निर्देश जारी कर दिए।
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