शुक्रवार, 14 जून 2013

107 दुकानों के आवंटन में 15 लाख की गड़बड़ी

-बैरसिया कृषि उपज मंडी का मामला, 50 से 100 रुपए के स्टॉप से एग्रीमेंट
भोपाल। 
बैरसिया की कृषि उपज मंडी में साढ़ १५ लाख रुपए की स्टॉम्प ड्यिूटी चोरी का मामला सामने आया है। यह चोरी 107 दुकानों के आवंटन के दौरान की गई। इन दुकानों की लिखा पढ़ी मात्र ५०-१०० रुपए के स्टॉम्प पर की गई है। 
इनका एग्रीमेंट तो कर लिया गया है, लेकिन उस एग्रीमेंट का पंजीयन नहीं कराया। इससे सरकार को लाखों रुपए की स्टॉम्प ड्यूटी की हानि हुई है। उपपंजीयक बैरसिया ने कृषि उपज मंडी बैरसिया के निरीक्षण व दस्तावेजों को जांचने के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है। मामला सामने आने के बाद वरिष्ठ जिला पंजीयन ने स्टॉम्प चोरी वसूलने की तैयारी कर ली है। अब मंडी व दुकानदारों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट में बताया है कि पिछले 20 वर्षों यानी 1990 से 2010 तक बैरसिया मंडी ने 107 दुकानों का आवंटन किया। इन दुकानों के आवंटन के लिए मंडी ने व्यापारियों से 100 या 50 रुपए के स्टॉ प पर एग्रीमेंट किया है। जब दस्तावेजों व एग्रीमेंट की जांच की गई तो पाया गया कि किसी भी एग्रीमेंट का पंजीयन नहीं कराया गया है, जबकि दुकानों के आवंटन का एग्रीमेंट भारतीय स्टॉ प अधिनियम 1899 की धारा 2(16) के तहत पट्टे कहलाता है। जिस पर स्टॉ प ड्यूटी अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद - 33 के तहत स्टॉ प ड्यूटी देय है और पंजीयन अधिनियम की धारा 17 के तहत इन एग्रीमेंटों का पंजीयन भी अनिवार्य है। हालात यह है कि मंडी समिति ने इन दोनों ही नियमों का पालन न करते हुए 100 या 50 रुपए के स्टॉ प पर एग्रीमेंट कर दुकानों का आवंटन कर दिया। इससे शासन को प्रथम दृष्टया करीब 15 लाखा 79 हजार 825 रुपए से अधिक की स्टॉ प ड्यूटी की हानि हो रही है।

दिए जाएंगे नोटिस, होगी वसूली
जिला पंजीयन कार्यालय के अधिकारियों की माने तो कृषि उपज मंडी बैरसिया से जो एग्रीमेंट पकड़े गए हैं, वह बिना पंजीयन वाले हैं। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि करीब साढ़े 15 लाख रुपए के स्टॉ प ड्यूटी की चोरी की गई है। इस स्टॉ प ड्यूटी की वसूली करने के लिए सभी 107 दुकान संचालकों के साथ मंडी को भी नोटिस भेजा जाएगा, ताकि इस राशि की वसूली हो सके। 

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें