हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोलार स्थित सिग्नेचर बिल्डर के प्रोजेक्ट निर्माण पर रोक लगा दी गई है। बिल्डर कोलार के बंजारी में कावेरी गृह निर्माण समिति की जमीन पर निर्माण कार्य कर रहा था। कोर्ट के आदेश के परिपालन में सहकारिता आयुक्त ने यह कार्रवाई की है।
बिल्डर पी. राजू ने कावेरी गृह निर्माण समिति की जमीन के खसरा नम्बर २९७, २९८/१, २९९/१/२, ३००/२/१, ३३०, ३३२, २/१ पर अवैधानिक तरीके से निर्माण शुरू कर दिया था। इस पर समिति के पदाधिकारियों ने उच्च न्यायालय में शिकायत दायार की थी। शिकायत के बाद न्यायालय ने इस पर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। इसके बाद सहकारिता विभाग ने बिल्डर के निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए एक पत्र लिखा था। इसी आधार पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई गई। इसके बाद बिल्डर को जमीन पर दी गई अनुमति निरस्त करने के साथ यहा किए जा रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए।
वर्जन
सिग्नेचर बिल्डर द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने व कार्रवाई करने के लिए एसडीएम हुजूर और नगर पालिका कोलार को लिखा गया है। पत्र में हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है।
आरएस विश्वकर्मा, उपायुक्त, सहकारिता विभाग
बिल्डर पी. राजू ने कावेरी गृह निर्माण समिति की जमीन के खसरा नम्बर २९७, २९८/१, २९९/१/२, ३००/२/१, ३३०, ३३२, २/१ पर अवैधानिक तरीके से निर्माण शुरू कर दिया था। इस पर समिति के पदाधिकारियों ने उच्च न्यायालय में शिकायत दायार की थी। शिकायत के बाद न्यायालय ने इस पर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। इसके बाद सहकारिता विभाग ने बिल्डर के निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए एक पत्र लिखा था। इसी आधार पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई गई। इसके बाद बिल्डर को जमीन पर दी गई अनुमति निरस्त करने के साथ यहा किए जा रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए।
वर्जन
सिग्नेचर बिल्डर द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने व कार्रवाई करने के लिए एसडीएम हुजूर और नगर पालिका कोलार को लिखा गया है। पत्र में हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है।
आरएस विश्वकर्मा, उपायुक्त, सहकारिता विभाग
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