शनिवार, 2 मार्च 2013

तीन गांवों की खरीदी बिक्री पर रोक

-बिना डायवर्सन काटे जा रहे थे प्लाट
भोपाल। 
हुजूर ग्रामीण क्षेत्र के नीलबड़, कुराना और खामखेड़ा की करीब ५ हेक्टेयर जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी गई है। यहां अवैध रूप से बिना डायर्वसन किए कृषि भूमि पर प्लॉट काटे जा रहे थे। एसडीएम हुजूर राजेश श्रीवास्तव ने गुरुवार को यह निर्देश जारी किए। इन गांवों की 5 हेक्टेयर भूमि पर छह अवैध कालोनी विकसित की जा रही थीं। निर्देश के तहत इन जमीनों पर काटे गए प्लाटों की रजिस्ट्री व नामांतरण नहीं होगा। निर्देशों से वरिष्ठ जिला पंजीयक व तहसीलदारों को भी पत्र भेज अवगत करा दिया गया है। श्री श्रीवास्तव ने बताया, पटवारी ने अपने प्रतिवेदन में इसकी शिकायत की थी। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कॉलोनी बनाने के लिए सक्षम अधिकारी न तो अनुमति ली गई और न ही कृषि भूमि का आवासीय प्रयोग के रूप में डायवर्सन कराया गया। इसके चलते जमीन की खरीदी ब्रिकी पर रोक लगाई गई है।

-इस जमीन पर रोक 
मेसर्स जैन सन्स बिल्डर्स प्रा.लि के मैनेंजिंग डायरेक्टर प्रकाशचन्द जैन ग्राम नीलबड़ के खसरा क्र.-492/2, 492/2 की 0.255 हेक्टेयर जमीन पर कालोनी विकसित कर रहे थे। इस पर रोक लगा दी गई है। वहीं फेन्डस एसोसियटर्स पार्टनर सन्तोष मिश्रा, विजेन्द्र ठाकुर, कृष्णकान्त शुक्ला द्वारा नीलबड़ के खसरा क्र.-559/464/4, 559/464/3 की क्रमश: 0.060 व 0.060 हेक्टेयर जमीन पर। यश कन्स्ट्रक्शन्स एण्ड प्रापटी डेवलपर्स के प्रोपरायटर प्रदीप सिंह शाहा द्वारा नीलबड़ के खसरा क्र.-5/6/2 की 0.405 हेक्टेयर जमीन पर, रामकली पत्नी हरकिशन व अन्य निवासी ग्राम कुराना ने कुराना स्थित खसरा क्र.-217/1/1/ख/3 की 0.881 हेक्टेयर, रमेश, रामदयाल, नन्नीबाई पत्नी गोपीलाल विश्वकर्मा ने कुराना की खसरा क्र.-220/3 व 220/4/2 की क्रमश: 0.809 व 0.405 हेक्टेयर और विनय सिंह निवासी ग्राम गोलखेड़ी द्वारा ग्राम खामेखेड़ा की खसरा क्रमांक 929-2/1, 929-2/2/2 की क्रमश: 1.721 व 0.283 हेक्टेयर जमीन की खरीदी बिक्री पर रोक लगाई गई है। 

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