शनिवार, 2 मार्च 2013

राजसात होगी 53 लाख की संपत्ति

-मामला मंत्रालय के सत्कार अधिकारी के पास आय से अधिक संपत्ति का 
-विशेष कोर्ट का फैसला
भोपाल। 
मंत्रायल में सत्कार सहायक सत्कार अधिकारी के तौर पर पदस्थ त्योफिल तिग्गा की ५३ लाख से अधिक की संपत्ति राजसात होगी। विशेष न्यायालय ने शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। अधिकारी के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने वर्ष 2008 में यह मामला दर्ज हुआ था। 
विवेचना के बाद जनवरी 2011 में ईओडब्ल्यू ने न्यायालय में चालान पेश किया था। इसके बाद शासन की अनुमति मिलते ही इसे विशेष न्यायालय भोपाल में पेश किया। विशेष न्यायालय ने सुनवाई करते हुए सत्कार अधिकारी त्योफिल तिग्गा की 53 लाख 44 हजार 720 रुपए की संपत्ति राजसात करने के आदेश दिए हैं। जो संपत्ति राजसात होना है उसमें 6 लाख 85 हजार की टोयोटा क्वॉलिस गाड़ी, 25 लाख रुपए की बोरिंग मशीन, 19 लाख 97 हजार 720 रुपए की रायसेन स्थित 27 एकड़ कृषि भूमि, पटेल नगर स्थित 1 लाख 62 हजार रुपए का मकान शामिल है। मप्र न्यायालय अधिनियम के तहत 10 फरवरी 2012 को लागू होने के बाद 1 साल में यह चौथा मामला है। इसमें में ईओडब्ल्यू ने चालान पेश किया और विशेष न्यायालय ने संपत्ति राजसात करने का फैसला दिया। पूर्व में न्यायालय तीन मामलों में दो करोड़ से अधिक की संपत्ति को राजसात करने का निर्णय आ चुका है। अभी पांच मामले विचाराधीन हैं, जिन पर कोर्ट को फैसला लेना है। 

इंडक्शन कोर्स आयोजित
ईओडब्ल्यू की कार्यशैली एवं अधिकार क्षेत्र को जानने के लिए राजधानी के होटल पलास रेसीडेंसी में 28 फरवरी से दो दिवसीय इंडक्शन कोर्स का आयोजन किया गया। जिसका शुभारंभ ईओडब्ल्यू के महानिदेशक रमेश शर्मा ने किया। इस दौरान ईओडब्ल्यू में आने वाले नए अफसर एवं कर्मचारियों को अधिनियम की जानकारी दी गई। वरिष्ठ अफसरों ने अपने अनुभवों से अवगत कराया। इस दौरान ईओडब्ल्यू आईजी आदर्श कटियार, विजय कटारिया, आईजी इंटैलीजेस सोनाली मिश्रा ने इंडक्शन कोर्स को संबोधित किया।

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