मंगलवार, 23 जुलाई 2013

47 अविकसित मानसिक नि:शक्तों को मिले ‘लीगल गार्जियन’ ,भोपाल

ऐसे मानसिक नि:शक्त जो किसी भी प्रकार के   निर्णय नहीं ले सकते उन्हें लीगल गार्जियन की आवश्यकता होती है। जिला कलेक्टर कार्यालय में इसको लेकर हुई लोकल लेवल की कमेटी की बैठक में ऐसे 57 में से 47 प्रकरणों को स्वीकृति दी गई। दरअसल, 18 वर्ष उम्र होने पर व्यक्ति को कानून वयस्क माना जाता है। लेकिन अविकसित मानसिक विकलांग जो उम्र की दहलीज तो पार कर चुके हैं। किंतु स्वयं निर्णय लेने सक्षम नहीं होते। लिहाजा इन्हें उनके परिजनों में से ही कोई विधिक संरक्षकता (लीगल गार्जियनशिप) के तौर पर लेना चाहता है। राजधानी में ऐसे 57 प्रकरण आए थे। कलेक्टर निशांत वरवडेÞे ने बैठक में बताया, 10 प्रकरणों को छोड़ सभी को स्वीकृति देने अनुशंसा की जाती है। 
कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पुलिस अधीक्षक केबी शर्मा, एडीएम बीएस जामोद, समिति की अशासकीय सदस्या सुश्री ऊषा उपाध्याय सहित कमेटी के अन्य सदस्य व अधिकारी मौजूद थे। बैठक में लीगल गार्जियनशिप प्राप्त करने की योजना के व्यापक प्रचार प्रसार, मानसिक रूप से अविकसित नि:शक्तजनों को आने वाली कठिनाईयों और मानसिक रूप से अविकसित नि:शक्तजनों के लिए निरामय बीमा योजना के संबंध में भी चर्चा की गई। 

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