-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश-2013 पर कार्रवाई शुरू
-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति संचालनालय से आदेश जारी
भोपाल।
सरकार ‘लेडिज फर्स्ट’ की तर्ज पर राशनकार्ड में घर की मुखिया के रूप महिला का नाम दर्ज करने जा रही है। पुरुषों का नाम दूसरे पायदन पर दर्ज होगा। इस संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति संचालनालय से आदेश जारी कर दिए हैं।
ऐसा केंद्र की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश-2013 नीति के तहत किया जा रहा है। स्तह पर यह काम जल्द की शुरू होगा। पहले नवीन कार्डों पर महिलाओं के नाम मुखिया के तौर पर चढ़ाए जाएंगे। इसके बाद वर्तमान राशन कार्डों में नाम दर्ज किए जाएंगे। आदेश के तहत जिस घर में महिला मुखिया की उम्र 18 वर्ष से कम होगी, उन कार्डों में पुरुष का नाम ही प्रथम होगा।
-ऐसे होगा काम
प्रदेश के बीपीएल कार्ड हो या अंत्योदय, सभी प्रकार के खाद्यन्न कार्डों पर महिलाओं के नाम ही मुखिया के रूप में लिखे जाएंगे। केंद्र के अध्यादेश में साफ किया है, राशन कार्ड पर मुखिया के रूप में घर में सबसे ज्यादा उम्र वाली महिला का नाम दर्ज किया जाए। सभी कार्ड में नाम दर्जगी के साथ कार्ड धारकों का पूरा डाटा कंप्यूटरीकृत किया जाए। डाटा आॅनलाइन होने पर इसका अवलोकन वरिष्ठ अधिकारी भी कर सकें।
-दर्ज होगा रिकार्ड
अध्यादेश में प्रावधान है कि राशन कार्ड में परिवार के सबसे ज्यादा उम्र की महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होगी, उसी का नाम मुखिया के रूप में दर्ज किया जाए। यह रिकार्ड लगे हाथ कंप्यूटर पर आॅनलाईन अपडेट किया जाएगा।
एचएस परमार, जिला आपूर्ति नियंत्रक
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