अपर जिला मजिस्ट्रेट दक्षिण भोपाल श्री बसंत कुर्रे ने आज आठ आदतन अपराधियों के खिलाफ जिला बदर के आदेश जारी कर दिए हैं । यह कारर्वाई मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई है।
जारी आदेश के मुताबिक आपराधिक गतिविधियों में लगातार लिप्त रहने, समाज विरोधी गतिविधियां घटित करने और तनाव के हालात पैदा करने के कारण शैतान सिंह उर्फ सिद्धांत पुत्र हीरालाल अहिरवार थाना कोलार रोड, अनूप पुत्र नत्थूराम धोलपुरिया थाना कमला नगर, गणेश उर्फ गन्नू पुत्र बाबूलाल थाना अशोका गार्डन, अंकित रैकवार आत्मज चन्द्रमोहन थाना टी.टी.नगर, गणेश चौहान आत्मज रामधनी थाना टी.टी. नगर, सोनू सिंह पुत्र पारसनाथ थाना टी.टी.नगर, बंटी उर्फ देवेन्द्र जोशी आत्मज नारायण प्रसाद जोशी थाना पिपलानी और जीवन उर्फ पिल्ला आत्मज सुरेशचन्द्र शर्मा थाना पिपलानी को छह- छह माह के लिए भोपाल जिले और इससे लगे सीहोर, विदिशा, रायसेन,राजगढ़ और होशंगाबाद जिले की राजस्व सीमाओं के बाहर चले जाने के आदेश पारित किए गए हैं ।
जारी आदेशों में खुलासा किया गया है कि इन अपराधियों का अच्छा खासा आपराधिक रिकार्ड है और इनके खिलाफ अनेक गंभीर किस्म के मामले कायम हैं। पुलिस द्वारा बार बार कायर्वाही करने के बावजूद इनकी आपराधिक गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई। पुलिस द्वारा दिए गए प्रतिवेदन में इन अपराधियों के खिलाफ मारपीट, अवैध शस्त्र रखने आदि के अपराध दर्ज किए जा चुके हैं । इनके खिलाफ की गई कायर्वाहियों के वावजूद यह अपराधी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आये । इन्हीं सब आपराधिक गतिविधियों के चलते इन आदतन अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कारर्वाई की गई ।
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