मध्यप्रदेश में मनरेगा के जरिए कपिलधारा योजना का लाभ एक एकड़ तक की कृषि भूमि के स्वामित्व वाले प्रदेश के ला ों छोटे किसानों को मिल सकेगा। योजना का लाभ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, गरीबी रे ाा के नीचे जीवनयापन करने वाले सामान्य वर्ग के परिवार, इंदिरा आवास हितग्राही, भूमि सुधार हितग्राही, लघु एवं सीमांत कृषक एवं वनाधिकार हक पट्टाधारी को अब व्यापकता से हासिल होगा। राज्य शासन ने नरेगा-कपिलधारा उपयोजना से निर्धन वर्ग के छोटे कृषकों को स्थाई आजीविका का संसाधन उपलब्ध करवाने के साथ ही कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए नये निर्देश जारी किये हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव की पहल पर कपिलधारा उपयोजना से हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए कृषि जोत की सीमा एक हेक्टेयर से घटाकर एक एकड़ कर दी गई है।
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