विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च करने की सीमा 16 लाख तय तो कर दी गई है, लेकिन यह राशि खर्च होगी वह भी बैंक की निगरानी में। इसके लिए बाकायदा चुनाव लड?े वाले उ मीदवार को अकेले अपने नाम से या फिर एजेंट के साथ संयुक्त रूप से खाता खोल सकता है। सभी चुनाव व्यय एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा किये जावे, यदि चुनाव के दौरान किसी एक पार्टी को रुपये 20000 से अधिक का भुगतान होता है। तो उस निगाह रखी जाए। यह जानकारी गुरूवार को कलेक्टर कार्यालय में चुनाव को लेकर बैंकर्स की आयोजित की बैठक में दी गई। इस दौरान बैंक के अधिकारियों को उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैंकों द्वारा खोले जाने संबंधी खाते आदि की विस्तृत जानकारी दी।
यह दी जानकारी -
मप्र विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के चुनावी खर्च की सीमा 16 लाख रुपए तथा लोकसभा चुनाव के लिए 40 रुपए लाख है।
यदि विजयी प्रत्याशी की सीमा से खर्च अधिक हैं, तो अदालत में चुनाव याचिका प्रस्तुत की जा सकती है।
राजनैतिक दल द्वारा खर्च की कोई सीमा नहीं। किन्तु राजनैतिक दलों को चुनावी खर्च का व्यय-लेखा निर्धारित समय सीमा में जमा करना होगा (विधानसभा चुनाव में 75 दिन तथा लोक सभा चुनाव में 90 दिन )
यदि उ मीदवार का व्यय निर्धारीत सीमा से अधिक है तो अदालत मु य चुनाव याचिका प्रस्तुत की जा सकती है।
- नामांकन के एक दिन पूर्व किसी भी बैंक में या डाकधर में प्रत्याशी को चुनाव खर्च के लिए पृथक बैंक खाता खोला जाना।
- बैंक खाता तथा प्रत्याशी के साथ संयुक्त नाम से खोला जा सकता हैं।
- प्रत्याशी का चुनाव व्यय के लिए पृथक से अभिकर्ता रख सकता है।
- सभी चुनाव व्यय एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा किये जावे, यदि चुनाव के दौरान किसी एक पार्टी को रुपये 20000 से अधिक का भुगतान होता है।
- परिणामों की धोषणा के 30 दिन के अंदर व्यय लेखे में विवरण के साथ बैंक खाते की प्रति के साथ जमा करें।
यह दी जानकारी -
मप्र विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के चुनावी खर्च की सीमा 16 लाख रुपए तथा लोकसभा चुनाव के लिए 40 रुपए लाख है।
यदि विजयी प्रत्याशी की सीमा से खर्च अधिक हैं, तो अदालत में चुनाव याचिका प्रस्तुत की जा सकती है।
राजनैतिक दल द्वारा खर्च की कोई सीमा नहीं। किन्तु राजनैतिक दलों को चुनावी खर्च का व्यय-लेखा निर्धारित समय सीमा में जमा करना होगा (विधानसभा चुनाव में 75 दिन तथा लोक सभा चुनाव में 90 दिन )
यदि उ मीदवार का व्यय निर्धारीत सीमा से अधिक है तो अदालत मु य चुनाव याचिका प्रस्तुत की जा सकती है।
- नामांकन के एक दिन पूर्व किसी भी बैंक में या डाकधर में प्रत्याशी को चुनाव खर्च के लिए पृथक बैंक खाता खोला जाना।
- बैंक खाता तथा प्रत्याशी के साथ संयुक्त नाम से खोला जा सकता हैं।
- प्रत्याशी का चुनाव व्यय के लिए पृथक से अभिकर्ता रख सकता है।
- सभी चुनाव व्यय एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा किये जावे, यदि चुनाव के दौरान किसी एक पार्टी को रुपये 20000 से अधिक का भुगतान होता है।
- परिणामों की धोषणा के 30 दिन के अंदर व्यय लेखे में विवरण के साथ बैंक खाते की प्रति के साथ जमा करें।
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