शुक्रवार, 6 सितंबर 2013

बालमपुर की पांच एकड़ जमीन का पट्टा निरस्त

 - पिता की मौत के बाद जमीन पर 60 प्लाट काटकर बेंचे
भोपाल।
तहसील हुजूर के ग्राम बालमपुर की पांच एकड़ पट्टे की जमीन पर 60 प्लाट काटकर बेंचना स्वर्गीय परमा के दोनों बेटों को भारी पड़ गया है। जांच में पट्टे की जमीन बेचने की पुष्टि होने के बाद यह पट्टा निरस्त कर दिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं।
 यह है मामला -  तहसील हुजूर के ग्राम बालमपुर में सन् 1975 में परमा पिता सीरिया को शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 45/4/2 रकबा पांच एकड़ का पट्टा खेती के लिए दिया गया था। उनकी मृत्यु के बाद उनके दो बेटों के नाम जमीन का फौती नामांतरण दो लडक़ों नारायण व धनश्याम के नाम हो गई। दोनों के नाम जमीन होने के बाद उन्होंने इस जमीन पर खेती करने के बजाय इस पर प्लाट काटकर लोगों को बेंच डाली। 50 से 70 हजार रुपए कीमत के करीब 60 प्लाट इस जमीन पर काटकर बेंच दिए गए। बताया जा रहा है कि प्लाट खरीदने वाले किसी  ाी व्यक्ति ने रजिस्ट्री नहीं कराई है, पूरे प्लाट 100 रुपए के स्टॉ प एग्रीमेंट के आधार पर खरीदे गए हैं। जांच में जमीन बेचने की बात समाने आने पर कलेक्टर कोर्ट ने इस पट्टे को निरस्त कर दिया है।

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