शनिवार, 14 सितंबर 2013

तीस कार्यालय प्रमुखों को नोटिस जारी

-नहीं दे रहे थे मतदाता का इपिक नंबर 
भोपाल। 
मतदाता सूची में नाम होने के बाद भी इपिक नंबर न दिए जाने के चलते जिले के विभिन्न कार्यालय प्रमुखों को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस जिला निर्वाचन शाखा ने जारी किए हैं। 
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर अक्षय सिंह ने बताया, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्यालय प्रमुख काम नहीं कर रहे थे। इन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों व जिला निर्वाचन शाखा को वस्तु स्थिति से अवगत कराना था। यह अधिकारी, कर्मचारियों और संबद्ध कर्मचारियों की जानकारी के साथ उनके मतदाता सूची में नाम होने के बाद भी इपिक नंबर नहीं दे रहे थे। श्री सिंह ने बताया, अगले दो दिन में इन कार्यालय प्रमुखों को जवाब देना होगा कि जानकारी किन कारणों के चलते नहीं दी। इन्हें संबद्ध अधिकारियों और कर्मचारियों को इपिक नंबर के साथ जानकारी देनी थी। जिन अधिकारियों कर्मचारियों के नाम मतदाता सूची में नहीं थे उनके फार्म-6 भरवाकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की जिम्मेदारी भी कार्यालय प्रमुखों को दी गई थी। इन सभी तीस कार्यालय प्रमुखों पर धारा 188 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कार्रवाई की जा रही है। हालांकि उन्हें सुनवाई का मौका दिया गया है, जिस माध्यम से वह अपना जवाब दे सकते हैं। 

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