आचार संहिता लगने और चुनाव संपन्न हो जाने तक आबकारी विभाग को किसी प्रकार काम करना है। इसको लेकर जिला निर्वाचन शाखा 28 सितम्बर दोपहर 12 बजे कलेक्टर सभाकक्ष में प्रशिक्षण देगा।
इस सिलसिले में उप जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता सहायक आबकारी आयुक्त को पत्र भेजा गया है। इसमें प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचन अवधि में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए प्रतिदिन मदिरा की आमद, बिक्री और अंतिम स्कन्ध की जानकारी भेजी जाने की जानकारी दी जाएगी।
इस सिलसिले में उप जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता सहायक आबकारी आयुक्त को पत्र भेजा गया है। इसमें प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचन अवधि में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए प्रतिदिन मदिरा की आमद, बिक्री और अंतिम स्कन्ध की जानकारी भेजी जाने की जानकारी दी जाएगी।
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