मंगलवार, 28 जनवरी 2014

अरेरा-शाहपुरा की लीज नवीनीकरण का रास्ता साफ

-पहले देनी होगी बकाया राशि, 78 एकड़ पर बने 7 प्रोजेक्टों का मामला 
भोपाल। 
अरेरा कालोनी और शाहपुरा की करीब 78 एकड़ जमीन की लीज नवीनीकरण का रास्ता साफ हो गया है। यह राहत भरी खबर इन जमीनों पर बने हाउसिंग बोर्ड के सात प्रोजेक्टों पर बसे रहवासियों के लिए है। हालांकि नवीनीकरण से पूर्व 15 प्रतिशत ब्याज राशि हाउसिंग बोर्ड को जमा करानी होगी। 
कलेक्टर निशांत वरवड़े ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। यह आदेश उन्होंने पूर्व कलेक्टर निकुंज कुमार श्रीवास्तव द्वारा पूर्व में पांच कालोनियों के लीज रेंट नवीनीकरण पर दिए आदेश को आधार बनाकर दिया। इसमें स्पष्ट किया गया कि नवीनीकरण से पहले बकाया राशि वूसली जाएगी। 15 प्रतिशत व्याज बोर्ड द्वारा दिए जाने के बाद यह जमीन हाउसिंग बोर्ड के नाम होगी। उल्लेखनीय है कि बोर्ड के सात प्रोजेक्टों के लिए 78 एकड़ जमीन हाउसिंग बोर्ड को पूर्व में ही आवंटित हो चुकी है। किन्तु लीज डीड न होने के कारण यह जमीन वर्तमान में भी शासन के नाम दर्ज है। इसी के साथ लोगों को जमीन फ्री होल्ड कराने का भी अवसर मिलेगा। 

यह है मामला 
वर्ष 73 से 80 के बीच हाउसिंग बोर्ड को आवासीय प्रोजेक्ट के लिए ई-3, ई-5, ई-6,   ई-7, शाहपुरा, माचना कालोनी, कीलन देव, महादेव, कनिष्ट व सारनाथ सहित कुल 12 प्रोजेक्ट के लिए 86 एकड़ जमीन दी गई थी। इस जमीन का अग्रिम आवंटन कर दिया गया था, आवंटन आदेश होने से पहले। जमीन मिलने के चलते बोर्ड व जिला प्रशासन के बीच लीज निष्पादन नहीं हो सका। हाउसिंग बोर्ड ने आवंटन के आधार पर ही लोगों को जमीन व मकान बेच दिए। इनमें अधिकांश की लीज अवधि वर्ष 2004 से 2008 के बीच ात्म हो गई। इस दौरान वर्ष 2006 में लीज नवीनीकरण के लिए आए आवेदनों से खुलासा हुआ कि सभी 12 प्रोजेक्टों की जमीन हाउसिंग बोर्ड के नाम नहीं है। इसके बाद मामला शासन को भेज दिया गया। इस बीच कीलन देवी, महादेव परिसर का काम भी अटक गया। तत्कालीन कलेक्टर निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने अपने कायर्काल के दौरान पांच कालोनियों कीलन देवी, महादेव परिसर, माचना, कनिष्ठ व सारनाथ परिसर की आठ एकड़ जमीन के मामले में पहल करते हुए इनका निराकरण करवा लिया। आवास एवं पर्यावरण वि ााग ने भी इस मामले में हाउसिंग बोर्ड को लीजधारी मानते हुए पांच कालोनियों का निराकरण किया तथा बोर्ड को बकाया राशि और उस पर 15 प्रतिशत ब्याज जमा करने को कहा। इसके बाद कलेक्टर निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने इस संबंध में आदेश जारी कर यह बकाया राशि जमा करा ली थी। इस तरह पांच कालोनियों के प्रकरणों का निराकरण होने के बाद हाउसिंग बोर्ड ने सात प्रोजेक्टों जो कि ई-3,ई-5, ई-6, ई-7 क्षेत्र में स्थित हैं, के संबंध में कलेक्टर के समक्ष प्रकरण लगाया गया। यह जमीन अरेरा कालोनी व शाहपुरा में कुल 78 एकड़ थी। इसमें अधिकांश की लीज अवधि 2004-03 में ात्म हो चुकी थी। इस मामले पर कलेक्टर निशांत वरवड़े ने पूर्व में पांच कालोनियों में दिए गए आदेश को आधार बनाते हुए इन सातों प्रस्तावों पर लीज नवीनीकरण के आदेश दिए। इसमें ाू- ााटक  के साथ ही प्रीमियम की राशि ाी वसूली जाएगी। इसमें बकाया राशि पर 15 प्रतिशत ब्याज ाी वसूला जाएगा।

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