शुक्रवार, 31 जनवरी 2014

पानी की बॉटल पर नहीं थी एक्सपायरी डेट

-एडीएम ने ठोका 50 हजार का जुर्माना 
भोपाल। 
सिग्नेचर वाटर की बॉटल पर एक्सपायरी और निर्मित होने की तारीख का उल्लेख न मिलने से द एसोसिएट प्यूरीफायर कंपनी के संचालक अमित खरे पर एडीएम बीएस जामोद ने 50 हजार का जुर्माना ठोका है। 
संचालक को यह राशि आगामी जल्द से जल्द जमा करने का भी फरमान सुनाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संचालक ने मिथ्याछाप पैकेज ड्रिंगिंक वाटर का संग्रह किया था और इसे बेच रहा था। एडीएम श्री जामोद ने यह आदेश कंपनी संचालक और खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सुनने के बाद दिए। आदेश में कहा गया है यदि वह समय से राशि जमा नहीं करते हैं तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी निलंबित किया जा सकता है। 

मामले पर एक नजर 
28 मई, 2012 को एमपी नगर जोन-1 स्थित चित्तौड़ का पलेक्स में चल रही द एसोसिएट प्यूरीफायर कंपनी की जांच खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रभा घुरे के नेतृत्व में टीम ने की। कंपनी के परिसर में जांच में 20 लीटर और 1 लीटर की एक सिग्रेचर ब्रांड की बॉटल व पैकेट रखे हुए मिले। इसे मानव उपयोग में लिए जाने की पुष्टि हुई। बॉटल की जब जांच की गई तो इस पर न बैच नंबर मिला और न ही एक्सपायरी और निर्माण की तारीख। बॉटल के सैंपल लिए। इसके अलावा कंपनी के पास खाद्य रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रशासन की खाद्य प्रयोगशाला की जांच में पानी तो सही मिला, लेकिन अन्य पूरी जानकारी न होने के चलते एडीएम की कोर्ट में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। यह मिथ्याछाप की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर सैंपल फेल हो गया। 

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