सहकारिता विभाग ने न्यू वर्धमान गृह निर्माण समिति के लिए शासकीय प्रशासक की नियुक्ति कर दी है। खासी विवादों में रही समिति के संचालक मंडल को पूर्व में भंग कर दिया गया था।
उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। समिति में अपात्र लोगों को सदस्य बनाए जाने को लेकर राज्य सहकारी न्यायाधिकरण ने ऐसे सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी थी। इसके बाद मामला ओर गहरा गया था।
उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं आरएस विश्वकर्मा ने बताया, डिप्टी आॅडीटर जीपी शांडिल्य को न्यू वधर्मान सहकारी समिति का प्रशासक नियुक्त किया है। सोसायटी के नवीन संचालक मंडल के गठन होने तक श्री शांडिल्य ही पूरा कामकाज संभालेंगे। उल्लेखनीय है कि समिति में सदस्य बनाने में कई प्रकार की गड़बड़ी सामने आई थी। इस बात का खुलासा होने पर मप्र राज्य सहकारी न्यायाधिकरण ने अवैध रूप से बनाए गए 59 सदस्यों की सदस्यता अवैध मानते हुए शून्य घोषित कर दी थी। इसी के साथ 15 जून 2008 को संपन्न सहकारी संस्था के चुनाव को भी अवैध करार दिया। समिति के अध्यक्ष दीपक शाह, उपाध्यक्ष सुशील वासवानी सहित 9 संचालकों को उनके पद से विमुक्त कर दिया था। गौर करने वाली बात यह है कि इस समिति के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ 2012 में आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। प्रशासक नियुक्त होने के बाद संचालक सहित समिति से जुड़े अन्य लोगों में हड़कंप मच गया है।
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