मंगलवार, 3 दिसंबर 2013

मतगणना स्थल पर अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश पा सकेंगे , भोपाल

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतगणना हाल के अंदर केवल अधिकृत व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाएगा। इनमें गणना पयर्वेक्षक और गणना सहायक, निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन के संबंध में कर्त्तव्यारूढ़ लोकसेवक एवं उम्मीदवार तथा उनके निर्वाचन और गणना अभिकर्ता शामिल रहेंगे। मतगणना प्रारंभ होने के पूर्व यह भी देख लेने को कहा गया है कि अधिकृत व्यक्तियों के अलावा अन्य कोई व्यक्ति हाल में उपस्थित न हो।
आयोग ने यह भी ध्यान रखने को कहा है कि पद "निर्वाचन के संबंध में कर्त्तव्यारूढ़ लोकसेवक" के अंतर्गत सामान्य रूप से पुलिस अधिकारी नहीं आते हैं, ऐसे अधिकारियों को चाहे वे वर्दी में हों, या सादे वस्त्रों में। सामान्य नियमानुसार काउंटिंग हॉल के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाना चाहिए जब तक कि उन्हें कानून और व्यवस्था बनाए रखने या किसी भी प्रकार के अन्य प्रयोजन से अंदर बुलाने का निर्णय न लिया जाए। इसी तरह केन्द्र और राज्यों के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री भी इस श्रेणी में नहीं आते। वे काउंटिंग हॉल में केवल अभ्यर्थी के रूप में ही आ सकते हैं। आयोग के नये निर्देशों के अनुसार उनकी नियुक्ति निर्वाचन या गणना अभिकर्त्ताओं के रूप में नहीं की जा सकती, क्योंकि वे गनमेन की सुरक्षा में होते हैं। इसलिए उन्हें काउंटिंग हॉल में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। आयोग ने उक्त ब्यौरे के अनुसार व्यक्तियों के प्रवेश को कड़ाई से विनियमित करने को कहा है। आयोग के अनुसार किसी भी परिस्थिति में गणना के स्थान में अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाए।
 

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