सोमवार, 21 जनवरी 2013

३३ सोसायटियों को परिसमापन के नोटिस जारी


-कई संस्थाओं के पंजीयन हो सकते हैं निरस्त
-सहकारिता विभाग ने सात दिन में मांगा जवाब
भोपाल।
सहकारिता विभाग ने काम न करने वाली ३३ सोसायटियों को परिसमापन करने का निर्णय ले लिया है। इसके लिए उपायुक्त सहारिता ने सोमवार को सभी सोसायटियों के संचालक मंडल व अध्यक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
सभी सोसायटियों से सात दिन में नोटिसों का जवाब मांगा गया है। जवाब न मिलने की स्थिति में संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया जाएगा। जिले की १४७ सहकारी संस्थाओं में से ३३ को परिसमापन को नोटिस जारी किया। इनमें मुख्य रूप से गृह निर्माण संस्थाएं और प्राथमिक उपभोक्ता भंडार शामिल हैं। उपायुक्त सहकारिता ने जारी किए नोटिस के संबंध में एक पत्र आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक को भी भेजा है। नोटिस में साफ निर्देश दिए गए हैं, जो परिसमापक अंतिम प्रतिवेदन एवं वस्तु स्थिति से अवगत नहीं कराएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रस्ताव आयुक्त पंजीयक सहकारिता को भेजा जाएगा। उपायुक्त ने सहकारिता की धारा ६९ के तहत संस्थाओं को परिसमापन करते हुए नोटिस जारी किए हैं। आदेश के तहत समितियों को अपने उद्देश्य अनुसार किए जा रहे हैं कार्यों का ब्यौरा देना होगा। सात दिनों में संतुष्टात्म जवाब न दिए जाने की दशा में संस्था का पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

-क्या है परिसमापन
ऐसी संस्थाएं जो अपने बताए उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करती तब इन्हें परिसमापन में लाया जाता है। सहाकारिता की धारा 69 के तहत उपायुक्त इन्हें परिसमापन में लाकर परिसमापन की कार्यवाही करता है। इसके तहत संस्थाओं की सभी प्रकार की लेनदारी-देनदारी की जानकारी एकत्र कर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जाती है।

-कार्यवाही की जाएगी
33 परिसमापकों को नोटिस जारी किए गए हैं। सभी संस्थाओं से ७ दिन में जवाब देने को कहा गया है। उचित जवाब न मिलने की स्थिति में पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
आरएस विश्वकर्मा, उपायुक्त सहकारिता
 

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