एसडीएम हुजूर राजेश श्रीवास्तव ने बालमपुर की ४ एकड़ जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी है। इस जमीन को बिना अनुमति व डायवर्सन के कृषि पर छोटे-छोटे प्लाट काटकर बेचा जा रहा था। अवैध कालोनी का खुलासा होने के बाद एसडीएम तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किए हैं। आदेश बुधवार से ही लागू हो गया। आादेश के तहत इस जमीन की रजिस्ट्री व नामांतरण पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह जमीन ग्राम बालमपुर के महाराज सिंह आत्मज कुल्सी राम की खसरा क्रमांक - 196, 280, 28 व 320/3 की है। वर्तमान में महाराज सिंह एफ-1, एफ-2 आर-44 कृष्णा आर्चेड एमपी नगर भोपाल में कर रहे हैं। प्रतिवदेन के आधार पर तत्काल एसडीएम श्री श्रीवास्तव ने जमीन की खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। श्री श्रीवास्तव ने यह आदेश मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते जारी किया।
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