कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। आदेश के तहत स्कूल, कालेज, शासकीय भवन, अद्र्ध शासकीय भवन, केन्द्र सरकार के कार्यालय व अस्पतालों के आसपास धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी, धरना, रैली और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। आगामी आदेश तक ये आदेश प्रभावि रहेंगे। आदेश का उल्लंघन होने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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