-एक माना एक सामान दावा-आपत्तियों को, अब 35 हुई संख्या
भोपाल।
कोलार विलय को लेकर कलेक्टे्रट कोर्ट में आई दावे-आपत्तियों पर मंगलवार को सुनवाई होगी। सुनवाई कलेक्ट्रेट सभागार में सुबह ११ बजे होगी। वहीं ऐसे दावे-आपत्तियों को एक माना है, जिनके सवाल एक है या मिलते जुलते हैं। इसी के साथ अब प्रशासन के सामने ३५ लोग शेष बचे हैं। नगर निगम परिषद में नगर पालिका कोलार का नगर निगम में विलय करने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई थी। इसके बाद विलय के विरोध में कलेक्टर भोपाल को कई दावे-आपत्तियां दी गई थी। करीब 39 सौ दावे व आपत्तिकर्ताओं को कलेक्टर न्यायालय से नोटिस जारी किए गए थे। जिन आपत्तियों में एक ही बात का उल्लेख है, उन्हें एक मानते हुए अलग कर लिया है। हालांकि बात रखने का मौका सभी को दिया जाएगा। इस प्रकार के दावे-आपत्ति प्रस्तुतकर्ताओं की सुनवाई भी एक साथ की जाएगी।
भोपाल।
कोलार विलय को लेकर कलेक्टे्रट कोर्ट में आई दावे-आपत्तियों पर मंगलवार को सुनवाई होगी। सुनवाई कलेक्ट्रेट सभागार में सुबह ११ बजे होगी। वहीं ऐसे दावे-आपत्तियों को एक माना है, जिनके सवाल एक है या मिलते जुलते हैं। इसी के साथ अब प्रशासन के सामने ३५ लोग शेष बचे हैं। नगर निगम परिषद में नगर पालिका कोलार का नगर निगम में विलय करने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई थी। इसके बाद विलय के विरोध में कलेक्टर भोपाल को कई दावे-आपत्तियां दी गई थी। करीब 39 सौ दावे व आपत्तिकर्ताओं को कलेक्टर न्यायालय से नोटिस जारी किए गए थे। जिन आपत्तियों में एक ही बात का उल्लेख है, उन्हें एक मानते हुए अलग कर लिया है। हालांकि बात रखने का मौका सभी को दिया जाएगा। इस प्रकार के दावे-आपत्ति प्रस्तुतकर्ताओं की सुनवाई भी एक साथ की जाएगी।
-पक्ष में 2200, विपक्ष में 1740
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कलेक्टर भोपाल को नवंबर में निर्देश दिया था कि भोपाल नगर निगम सीमा में वृद्धि करके नगर पालिका कोलार क्षेत्र सहित चार गांवों को इसमें शामिल किया जाए। इस पर जिला प्रशासन ने चार गांव का परिसीमन कर राज्य शासन को गजट नोटिफिकेशन के लिए रिपोर्ट भेज दी थी। प्रशासन ने 21 दिसंबर तक अधिसूचना जारी कर दावे-आपत्तियां बुलाई गई थीं। इसको लेकर करीब 2200 लोगों ने पक्ष में दावे प्रस्तुत किए हैं। वहीं करीब 1740 लोगों ने इस पर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। वहीं विधायक ध्रुवनारायण सिंह ने भी इस संबंध में उनकी बात सुने जाने को लेकर आवेदन दिया है। इन्हें 22 जनवरी को कलेक्टर कोर्ट में अपना पक्ष रखने का नोटिस जारी किया गया था।
-हो सकता है फैसला
कलेक्ट्रेट के सूत्रों की माने तो सोमवार को दावे-आपत्तियों की सुनवाई के साथ ही यह फैसला भी हो जाएगा कि कोलार विलय कितना ठीक है। प्रशासन को इस बात से भी उम्मीद है कि अधिकांश प्रस्ताव संविलय को लेकर आईं हैं। हालांकि कुछ ऐसे पेंच भी सामने आ रहे हैं, जिनके चलते फैसला होने में समय लग सकता है। एक सामान वाली विषय वाली अधिकांश कालापानी पंचायत व बोरदा पंचायत की आपत्तियां हैं। हालांकि इन्हें एक करने से प्रशासन को कुछ हद तक राहत मिली है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कलेक्टर भोपाल को नवंबर में निर्देश दिया था कि भोपाल नगर निगम सीमा में वृद्धि करके नगर पालिका कोलार क्षेत्र सहित चार गांवों को इसमें शामिल किया जाए। इस पर जिला प्रशासन ने चार गांव का परिसीमन कर राज्य शासन को गजट नोटिफिकेशन के लिए रिपोर्ट भेज दी थी। प्रशासन ने 21 दिसंबर तक अधिसूचना जारी कर दावे-आपत्तियां बुलाई गई थीं। इसको लेकर करीब 2200 लोगों ने पक्ष में दावे प्रस्तुत किए हैं। वहीं करीब 1740 लोगों ने इस पर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। वहीं विधायक ध्रुवनारायण सिंह ने भी इस संबंध में उनकी बात सुने जाने को लेकर आवेदन दिया है। इन्हें 22 जनवरी को कलेक्टर कोर्ट में अपना पक्ष रखने का नोटिस जारी किया गया था।
-हो सकता है फैसला
कलेक्ट्रेट के सूत्रों की माने तो सोमवार को दावे-आपत्तियों की सुनवाई के साथ ही यह फैसला भी हो जाएगा कि कोलार विलय कितना ठीक है। प्रशासन को इस बात से भी उम्मीद है कि अधिकांश प्रस्ताव संविलय को लेकर आईं हैं। हालांकि कुछ ऐसे पेंच भी सामने आ रहे हैं, जिनके चलते फैसला होने में समय लग सकता है। एक सामान वाली विषय वाली अधिकांश कालापानी पंचायत व बोरदा पंचायत की आपत्तियां हैं। हालांकि इन्हें एक करने से प्रशासन को कुछ हद तक राहत मिली है।
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