-मामला स्टॉप चोरी का, निरीक्षण तक करने नहीं पहुंचे जिला पंजीयन कार्यालय के अधिकारी
भोपाल।
कलेक्टर निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने दिसंबर में जिला पंजीयक अधिकारियों को स्टॉप चोरी रोकने स्टॉम्प वेंडरों का निरीक्षण कर दस्तावेज जांच ने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर के इस आदेश को एक माह गुजर चुका है। बावजूद इसके न अधिकारियों ने निरीक्षण किया और न ही दस्तावेजों की जांच की।
कलेक्टर ने कहा था, स्टॉॅम्प ड्यूटी की लगातार चोरी हो रही है। वेंडर अभी भी 50-100 रुपए के स्टॉम्प पर जमीन के विक्रय, दानपत्र, एग्रीमेंट, पॉवर ऑफ अटॉर्नी आदि को सत्यापित कर रहे हैं। देखने में आ रहा है कि कुछ नोटरियों के पास किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। अधिकारियों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और नोटरी का निरीक्षण किया जाए। कलेक्टर ने यह निर्देश दिसंबर में हुई टीएल की बैठक में दिए थे। उन्होंने नोटरी संचालकों को निर्देश दिए थे कि नोटरी का यह दायित्व है कि वह कम स्टॉम्प लगे दस्तावेजों को कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प के समक्ष प्रस्तुत करें। नोटरी करने से पहले जमीन संबंधी 100 या 50 रुपए के स्टॉम्प पर होने वाले अनुबंध, पावर ऑफ अटार्नी आदि पर उचित स्टॉम्प ड्यूटी चुकी होने के बाद ही सत्यापित करें। बावजूद इसके एक भी नोटरी संचालक ने ऐसा क रना उचित नहीं समझा और न ही सत्यापन के लिए आए दस्तावेजों की जांच की।
-निरीक्षण करेंगे
नोटरी करने वाले आदेश का पालन कर रहे हैं या नहीं इसकी जांच की जाएगी। अधिकारियों को निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, जल्द ही ये निरीक्षण करेंगे।
एनएस तोमर, वरिष्ठ जिला पंजीयक, भोपाल
भोपाल।
कलेक्टर निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने दिसंबर में जिला पंजीयक अधिकारियों को स्टॉप चोरी रोकने स्टॉम्प वेंडरों का निरीक्षण कर दस्तावेज जांच ने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर के इस आदेश को एक माह गुजर चुका है। बावजूद इसके न अधिकारियों ने निरीक्षण किया और न ही दस्तावेजों की जांच की।
कलेक्टर ने कहा था, स्टॉॅम्प ड्यूटी की लगातार चोरी हो रही है। वेंडर अभी भी 50-100 रुपए के स्टॉम्प पर जमीन के विक्रय, दानपत्र, एग्रीमेंट, पॉवर ऑफ अटॉर्नी आदि को सत्यापित कर रहे हैं। देखने में आ रहा है कि कुछ नोटरियों के पास किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। अधिकारियों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और नोटरी का निरीक्षण किया जाए। कलेक्टर ने यह निर्देश दिसंबर में हुई टीएल की बैठक में दिए थे। उन्होंने नोटरी संचालकों को निर्देश दिए थे कि नोटरी का यह दायित्व है कि वह कम स्टॉम्प लगे दस्तावेजों को कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प के समक्ष प्रस्तुत करें। नोटरी करने से पहले जमीन संबंधी 100 या 50 रुपए के स्टॉम्प पर होने वाले अनुबंध, पावर ऑफ अटार्नी आदि पर उचित स्टॉम्प ड्यूटी चुकी होने के बाद ही सत्यापित करें। बावजूद इसके एक भी नोटरी संचालक ने ऐसा क रना उचित नहीं समझा और न ही सत्यापन के लिए आए दस्तावेजों की जांच की।
-निरीक्षण करेंगे
नोटरी करने वाले आदेश का पालन कर रहे हैं या नहीं इसकी जांच की जाएगी। अधिकारियों को निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, जल्द ही ये निरीक्षण करेंगे।
एनएस तोमर, वरिष्ठ जिला पंजीयक, भोपाल
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