गुरुवार, 10 जनवरी 2013

पिपलिया जाहिरपीर की ढाई एकड़ जमीन नहीं बिकेगी -नामांतरण व रजिस्ट्री पर रोक, एसडीएम हुजूर ने जारी किए आदेश भोपाल।


अनुविभागीय अधिकारी हुजूर राजेश श्रीवास्तव ने पिपलिया जाहिरपीर की
2.386 हेक्टेयर जमीन की खरीद-फरोख्त पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यहां बिना अनुमति व डायवर्सन के कृषि भूमि को छोटे-छोटे प्लाट काटकर बेचा जा रहा था।
अवैधानिक रूप से काटी जा रही कालोनी का खुलासा होने के बाद एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से बुधावार को यह आदेश जारी किया। आादेश में उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री व नामांतरण पर रोक लगाने की जानकारी संबंधित अधिकारियों को भी दे दी है। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि बुधवार को पिपलिया जाहिरपीट के हल्का पटवारी ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इसमें ग्राम पिपलिया जाहिर पीर की 2.386 हेक्टेयर जमीन पर बिना डायवर्सन व अनुमति के छोटे-छोटे आवासीय प्लाट काटे जा रहे हैं। प्रतिवदेन के आधार पर तत्काल इस जमीन की खरीदी बिक्री पर रेाक लगा दी गई है। यह आदेश मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते जारी किया गया।

-यहां लगाई रोक
पिपलिया जाहिरपीर निवासी छत्रपति सिंह यादव आत्मज तुलसीराम यादव की खसरा क्रमांक-318/2/2, 319/2/2, 798/2/1 की 0.350, 0.450, 0.400 हेक्टेयर भूमि। इसी के साथ निखार सिंह कंसाना आत्मज राघवेंद्र सिंह कंसाना की  खसरा क्रमांक- 318/2/3, 319/2/3, 798/2/3 ख की 0.137, 0.078, 0.971 हेक्टेयर भूमि पर रोक लगा दी है।

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