राजधानी से लगे वन क्षेत्र सहित दर्जन भर गांवों में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। प्रतिबंध २४ घंटे लागू रहेगा। कलेक्टर निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने शनिवार को आदेश जारी करते हुए बताया कि वन प्राणियों की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
अब साक्षी ढाबे से केरवा डेम कलियासोत सड़क तक भारी वाहनों, ट्रक, डम्फर, लोडिंग वाहनों का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। मध्यप्रदेश मोटरयान नियम-1994 के नियम 215 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेश आने वाले दो माह तक प्रभावशील रहेगा। आदेश की जानकारी संबंधित क्षेत्र के वन मण्डल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को देते हुए इसका पालन कराने के निर्देश दिए हैं। विशेष परिस्थितियों में वाहनों को प्रवेश देने के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी हुजूर को रहेगी। प्रतिबंधित क्षेत्रों में बाघ, बाघिन एवं शावक विचरण कर रहे हैं। यह क्षेत्र राजधानी से लगे हुए हैं। हाल ही में आपराधिक तत्वों द्वारा बाघ को करंट देकर मारने की घटना भी हुई है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध लगा गया है।
-यहां प्रतिबंधित प्रवेश
मेण्डोरा, कलियोसोत, कठोरिया के वन क्षेत्र तथा राजस्व वन क्षेत्र मेण्डोरा, केरवा, भानपुर, केकडया, समसपुरा, गोल, कालापनी, बारेदा, आमला, संस्कार वैली स्कूल, कोटरा, रसूलिया, चीचली, गोल, बोधा खो, धोली उमर, सरौतीपुरा ग्रामों और इसके आसपास के क्षेत्रों में पूरी तरह वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है।
अब साक्षी ढाबे से केरवा डेम कलियासोत सड़क तक भारी वाहनों, ट्रक, डम्फर, लोडिंग वाहनों का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। मध्यप्रदेश मोटरयान नियम-1994 के नियम 215 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेश आने वाले दो माह तक प्रभावशील रहेगा। आदेश की जानकारी संबंधित क्षेत्र के वन मण्डल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को देते हुए इसका पालन कराने के निर्देश दिए हैं। विशेष परिस्थितियों में वाहनों को प्रवेश देने के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी हुजूर को रहेगी। प्रतिबंधित क्षेत्रों में बाघ, बाघिन एवं शावक विचरण कर रहे हैं। यह क्षेत्र राजधानी से लगे हुए हैं। हाल ही में आपराधिक तत्वों द्वारा बाघ को करंट देकर मारने की घटना भी हुई है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध लगा गया है।
-यहां प्रतिबंधित प्रवेश
मेण्डोरा, कलियोसोत, कठोरिया के वन क्षेत्र तथा राजस्व वन क्षेत्र मेण्डोरा, केरवा, भानपुर, केकडया, समसपुरा, गोल, कालापनी, बारेदा, आमला, संस्कार वैली स्कूल, कोटरा, रसूलिया, चीचली, गोल, बोधा खो, धोली उमर, सरौतीपुरा ग्रामों और इसके आसपास के क्षेत्रों में पूरी तरह वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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