शुक्रवार, 1 फ़रवरी 2013

राज्यपाल ने किया 'सूचना का सार्थी' का विमोचन,भोपाल

सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 पर आधारित पुस्तक 'सूचना का सार्थीÓ का विमोचन राज्यपाल रामनरेश यादव ने शुक्रवार को किया। आरटीआई एक्टीविस्ट काउंसिल, मप्र द्वारा तैयार की गई इस पुस्तक के अलग-अलग भागों में आरटीआई से संबंधित जानकारियों को समाहित किया है। पुस्तक के पहले भाग में सूचना के अधिकार का उपयोग कैसे करें? दूसरे में अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराओं को सम्मिलित किया गया है। तीसरे भाग में अधिनियम के तहत दिए जाने वाले आवेदनों, अपिलों के प्रारूपों तथा अंतिम भाग में राज्य सूचना आयोग द्वार दिए निर्णयों को विस्तार से लिखा गया है। ११० पेजों की इस पुस्तक में धारा-8 का सरल शब्दों में विवरण दिया है। इसमें बताया है कि आवेदनकर्ता को कोई भी विभाग ये कहकर जानकारी देने से इंकार नहीं कर सकता कि वह विधायक अथवा राजनेता नहीं है। केन्द्रीय सूचना आयोग के निर्णय इस संबंध में प्रस्तुत किए गए हैं। पुस्तक विमोचन के दौरान काउंसिल के अध्यक्ष सै. खालिद कैस, रवीन्द्र गुप्ता और संजय साहू ने एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में राज्यपाल से मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति शीर्घ करने की मांग की है। राज्यपाल ने कहा, राज्य शासन को इस बारे में पत्र लिखा गया है। मैं पुन: ध्यानाकर्षित कराउंगा। 

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