रविवार, 10 फ़रवरी 2013

फाइल ट्रांसफर के लिए मांगे थे बीस लाख

-आयकर सलाहकार कंपनी के कर्मचारी पर सीबीआई में मामला दर्ज
भोपाल। 
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इंदौर की एक आयकर सलाहकार कंपनी के असिसटेंट के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी के तहत मामला दर्ज किया है। असिसटेंट पर आरोप है कि उसने इंदौर के प्रसिद्ध कंपनी समूह के अधिकारी से कंपनी का पैन कार्ड और फाइल को आयकर कार्यालय इंदौर से पेनवल महाराष्ट्र भेजने के लिए बीस लाख रुपए मांगे थे।
    सीबीआई भोपाल के संयुक्त संचालक ऋषिराज सिंह के निर्देश पर सीबीआई एसपी भोपाल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने इंदौर के दक्षिण तुकोगंज क्षेत्र में आयकर सलाहकार कंपनी के असिसटेंट की कार क्रमांक एमपी 9 सीए 0072 की तलाशी के दौरान 10 लाख रुपए एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। पूछताछ में असिसटेंट ने बताया कि वह कंपनी के अधिकारी से फाइल ट्रांसफर कराने के लिए 10 लाख रुपए पहले ही ले चुका है। इसके बाद सीबीआई की टीम ने कंपनी के अधिकारी और आयकर सलाहकार कंपनी के असिसटेट के घर की तलाश लेकर कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं। सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि इस कार्य में इंदौर के आयकर कार्यालय के अधिकारियों की मिलीभगत से इंकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है। 

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