-50 मीटर के दायरे में निर्माण किया तो होगी 188 के तहत कार्रवाई
भोपाल।
बड़े तलाब की परिधि पर धारा-144 लगा दी गई है। तलाब के 50 मीटर (कैचमेंट एरिया) के दायरे में कोई निर्माण होता पाया जाता है तो उस व्यक्ति पर धारा-188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर निशांत वरवड़े ने मंगलवार को यह आदेश जारी किए। उन्होंने अतिक्रमणकर्ताओं को हिदायत दी है कि यदि तालाब के कैचमेंट एरिए में किसी व्यक्ति, संस्था आदि का निर्माण मिलता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्री वरवड़े ने कहा, अवैध निर्माण किए जाने पर अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। भूमि को मूल स्वरूप में लाया जाएगा। इस कार्य में जितना भी व्यय होगा उसकी वसूली संबंधित से बकाया भू-राजस्व की भांति की जाएगी। यह आदेश पूर्व से निर्माणाधीन मकानों पर प्रभावशील नहीं होगा।
भोपाल।
बड़े तलाब की परिधि पर धारा-144 लगा दी गई है। तलाब के 50 मीटर (कैचमेंट एरिया) के दायरे में कोई निर्माण होता पाया जाता है तो उस व्यक्ति पर धारा-188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर निशांत वरवड़े ने मंगलवार को यह आदेश जारी किए। उन्होंने अतिक्रमणकर्ताओं को हिदायत दी है कि यदि तालाब के कैचमेंट एरिए में किसी व्यक्ति, संस्था आदि का निर्माण मिलता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्री वरवड़े ने कहा, अवैध निर्माण किए जाने पर अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। भूमि को मूल स्वरूप में लाया जाएगा। इस कार्य में जितना भी व्यय होगा उसकी वसूली संबंधित से बकाया भू-राजस्व की भांति की जाएगी। यह आदेश पूर्व से निर्माणाधीन मकानों पर प्रभावशील नहीं होगा।
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