सोमवार, 4 नवंबर 2013

जीवितता प्रमाण-पत्र जमा करें भोपाल।

वरिष्ठ कोषालय अधिकारी जिला कोषालय एस चौखान्द्रे ने 31 दिसम्बर, 2009 या उसके बाद सेवानिवृत्त पेंशनर/परिवार पेंशन भोगियों से कहा है, वे नवम्बर,13 के अंत तक जीवित प्रमाण-पत्र जिला कोषालय में जमा कराएं। जीवित प्रमाण-पत्र के साथ पीपीओ की छायाप्रति, पहचान तथा बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न करें। श्री चौखान्द्रे ने बताया कि जो पेंशनभोगी आयकरदाता हैं वे अपनी पिछले तीन वर्षों की आयकर रिटर्न की छायाप्रति भी संलग्न करें। जिससे पेंशन पर आयकर की गणना से संबंधित कार्यवाही की जा सके। 

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