अपर जिला मजिस्ट्रेट दक्षिण बसंत कुर्रे ने बुधवार को एक आदतन अपराधी के जिला बदर के आदेश जारी किए। मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई। समाज विरोधी गतिविधियों में लगातार लिप्त रहने पर सुनील उर्फ लिट्टे पुत्र उमराव राठौर थाना टीटी नगर को छह माह के लिए शहर की सीमाओं से बाहर चले जाने के आदेश जारी किए हैं। इस दौरान लिट्टे को भोपाल जिले और इससे लगे सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ और होशंगाबाद जिले की राजस्व सीमाओं से भी बाहर रहना होगा। आदेश में बताया गया है कि लिट्टे का अच्छा खासा आपराधिक रिकार्ड है और इसके खिलाफ अनेक गंभीर किस्म के मामले कायम हैं। पुलिस की बार-बार कार्यवाही के बावजूद वह आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था।
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