शुक्रवार, 1 नवंबर 2013

हर हाल में रोंके कैचमेंट में अतिक्रमण , भोपाल

शहर के तालाबों के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण हरगजि नहीं होने दिया जाए, अतिक्रमण रोकने के लिए नगर निगम सहित अन्य जिम्मेदार विभाग योजना तैयार कर उस पर काम शुरू करें। तालाब के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण के खिलाफ दायार याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बैंच ने नगर निगम प्रशासन को दिए। कमिश्नर की ओर से रिपोर्ट पेश की गई। जस्टिस दलीप सिंह और विषय विशेषज्ञ सदस्य पीएस राव की बैंच ने नगर निगम प्रशासन से पूछा है कि पहले यह बताएं कि सीएम की अध्यक्षता में 7 सितंबर 2012 को आयोजित बैठक में कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण को रोकने सहित तालाब की सुरक्षा और सफाई को लेकर प्रस्तावित कार्य योजनाओं पर कितना काम किया गया। नगर निगम की ओर से इस बावत जबाव पेश करने के लिए समय मांगा गया जिसपर बैंच ने उन्हें 17 दिसंबर तक का समय देने के आदेश दिए।

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