जिला मजिस्ट्रेट निशांत वरवड़े ने धारा-144 के तहत आदेश जारी करते हुए माता मंदिर क्षेत्र की 50 मीटर के दायरे में धरना-प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। आदेश का उल्लंघन होने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 की शक्तियों को प्रयोग में लेते हुए कार्रवाई की जाएगी।
श्री वरवड़े ने आदेश में स्पष्ट किया कि माता मंदिर हर्षवर्धन शापिंग कॉम्पलेक्स परिसर, नगर निगम भोपाल के माता मंदिर हर्षवर्धन शापिंग कॉम्पलेक्स में विभिन्न कार्यालय संचालित होते हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र के 50 मीटर की परिधि में किसी भी किस्म का धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी, धरना, जुलूस इत्यादि पर पूणर्त: रोक रहेगी। साथ ही यहां ध्वनि विस्तारक यंत्र इत्यादि का उपयोग भी नहीं किया जा सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
श्री वरवड़े ने आदेश में स्पष्ट किया कि माता मंदिर हर्षवर्धन शापिंग कॉम्पलेक्स परिसर, नगर निगम भोपाल के माता मंदिर हर्षवर्धन शापिंग कॉम्पलेक्स में विभिन्न कार्यालय संचालित होते हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र के 50 मीटर की परिधि में किसी भी किस्म का धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी, धरना, जुलूस इत्यादि पर पूणर्त: रोक रहेगी। साथ ही यहां ध्वनि विस्तारक यंत्र इत्यादि का उपयोग भी नहीं किया जा सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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