थाने में जमा करायें शस्त्र
भोपाल।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट निशांत वरवड़े लारा जिले के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से 15 दिसम्बर 13 तक की अवधि के लिए निलंबित कर दिए गए हैं । लायसेंसधारक अपने शस्त्रों को संबंधित थाने में अथवा शस्त्र डीलर के पास तत्काल जमा करायें । मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2013 के दृष्टिगत इस दौरान जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने के मद्धेनजर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट लारा यह आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट लारा पारित एक पक्षीय आदेश के माध्यम से शस्त्रधारियों से अपेक्षा की गई है कि वह इस जानकारी को आदेश की तामीली समझें और तदनुसार पालन सुनिश्चित करें । शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से 15 दिसम्बर 13 तक के लिये निलंबित किए गए हैं । केन्द्र, राज्य शासन के विभागों में कार्यरत, सेवानिवृत्त अधिकारी और कमर्चारी, केन्द्र और राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारी-कमर्चारियों और बैंक गार्डो को छोड़कर जिले के समस्त शस्त्र लायसेंसधारकों पर यह आदेश प्रभावशील होगा ।
लायसेंसधारी के लिए शस्त्र थाने में जमा कराना अनिवार्य नहीं होगा । लायसेंसधारी संबंधित पुलिस थाने के स्थान पर यदि शस्त्र डीलर के पास जमा कराते हैं तो जमा करने की रसीद की फोटोकापी संबंधित थाने में जमा करेंगे । शस्त्र डीलर भी संबंधित थाने में शस्त्र जमा कराने वाले अनुज्ञप्तिधारियों की सूची देंगे । शस्त्र 4 नवम्बर 2013 तक आवश्यक रूप से जमा कराये जायें । विधानसभा निर्वाचन 2013 के परिणामों की घोषणा के एक सप्ताह बाद अर्थात 15 दिसम्बर 13 के पश्चात समस्त शस्त्र संबंधित लायसेंस धारकों को बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा किए वापस किए जायेंगे । कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट लारा उक्त आदेश शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3) (बी) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है । आदेश पारित करते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे जमा कराये जाने वाले शस्त्रों का पृथक से रिकार्ड रखें और उन्हें सुरक्षित रूप से अभिरक्षा में रखें ।
भोपाल।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट निशांत वरवड़े लारा जिले के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से 15 दिसम्बर 13 तक की अवधि के लिए निलंबित कर दिए गए हैं । लायसेंसधारक अपने शस्त्रों को संबंधित थाने में अथवा शस्त्र डीलर के पास तत्काल जमा करायें । मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2013 के दृष्टिगत इस दौरान जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने के मद्धेनजर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट लारा यह आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट लारा पारित एक पक्षीय आदेश के माध्यम से शस्त्रधारियों से अपेक्षा की गई है कि वह इस जानकारी को आदेश की तामीली समझें और तदनुसार पालन सुनिश्चित करें । शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से 15 दिसम्बर 13 तक के लिये निलंबित किए गए हैं । केन्द्र, राज्य शासन के विभागों में कार्यरत, सेवानिवृत्त अधिकारी और कमर्चारी, केन्द्र और राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारी-कमर्चारियों और बैंक गार्डो को छोड़कर जिले के समस्त शस्त्र लायसेंसधारकों पर यह आदेश प्रभावशील होगा ।
लायसेंसधारी के लिए शस्त्र थाने में जमा कराना अनिवार्य नहीं होगा । लायसेंसधारी संबंधित पुलिस थाने के स्थान पर यदि शस्त्र डीलर के पास जमा कराते हैं तो जमा करने की रसीद की फोटोकापी संबंधित थाने में जमा करेंगे । शस्त्र डीलर भी संबंधित थाने में शस्त्र जमा कराने वाले अनुज्ञप्तिधारियों की सूची देंगे । शस्त्र 4 नवम्बर 2013 तक आवश्यक रूप से जमा कराये जायें । विधानसभा निर्वाचन 2013 के परिणामों की घोषणा के एक सप्ताह बाद अर्थात 15 दिसम्बर 13 के पश्चात समस्त शस्त्र संबंधित लायसेंस धारकों को बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा किए वापस किए जायेंगे । कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट लारा उक्त आदेश शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3) (बी) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है । आदेश पारित करते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे जमा कराये जाने वाले शस्त्रों का पृथक से रिकार्ड रखें और उन्हें सुरक्षित रूप से अभिरक्षा में रखें ।
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