चलने अथवा प्रदर्शन पर पाबंदी
भोपाल : 5 अक्टूबर 2013.
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री निशांत वरवड़े लारा एक आदेश जारी कर कहा है कि भोपाल जिले में सुरक्षा और चुनावों के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के अस्त्र/शस्त्र लेकर चलने या इनके सार्वजनिक प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से रोक रहेगी । यह जवाबदारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी की होगी कि इस आदेश का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करायें । यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।
भोपाल : 5 अक्टूबर 2013.
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री निशांत वरवड़े लारा एक आदेश जारी कर कहा है कि भोपाल जिले में सुरक्षा और चुनावों के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के अस्त्र/शस्त्र लेकर चलने या इनके सार्वजनिक प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से रोक रहेगी । यह जवाबदारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी की होगी कि इस आदेश का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करायें । यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।
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