- एसडीएम गोविंदपुरा ने पारित किया बेदखली का आदेश
भोपाल।
अनुविभागीय अधिकारी गोविंदपुरा ने ग्राम महौली की 5 एकड़ सरकारी जमीन पर फेंसिंग कर अतिक्रमण करने पर उपेंद्र सिंह तोमर पिता यूवी सिंह पर 1 करोड़ 21 लाख 38 हजार का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। एसडीएम ने राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन पर ये बेदखली आदेश पारित किया है।
भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा- 248 के संशोधित प्रावधान के अनुसार की गई इस कार्यवाही में यह भी कहा है कि यदि श्री तोमर ने शासकीय जमीन से कब्जा नहीं छोड़ा तो उसे सिविल जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। यह जमीन नोईयत काबिल काश्त मप्र शासन नजूल दर्ज है, जिसे अतिक्रमणकर्ता खुदुबुर्द करने की साजिश रच रहा था।
-मामले पर एक नजर
राजस्व निरीक्षक ने एसडीएम न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम महौली कि खसरा क्रमांक-215/1/2 रकबा 15.46 एकड़ जमीन नोईयत काबिल काश्त मप्र शासन नजूल की है। 15.46 एकड़ के अंश भाग के 5 एकड़ भूमि पर उपेंद्र सिंह तोमर आत्मज यूवी सिंह निवासी एचआईजी 376 अयोध्या नगर बायपास रोड भोपाल निवासी ने फेंसिंग लगाकर अतिक्रमण कर लिया है। जांच के बाद इसकी पुष्टि भी हो गई। इसी के तहत एसडीएम कोर्ट ने भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-248 के तहत श्री तोमर को शासकीय भूमि से बेदखल करने के आदेश दिया। आदेश के तहत जो अर्थदण्ड धारा- 248 के संशोधित प्रावधान के अनुसार लगाया है। इसमें बाजार मूल्य का 20 प्रतिशत अधिक दण्ड स्वरूप आरोपी को देना होगा।
भोपाल।
अनुविभागीय अधिकारी गोविंदपुरा ने ग्राम महौली की 5 एकड़ सरकारी जमीन पर फेंसिंग कर अतिक्रमण करने पर उपेंद्र सिंह तोमर पिता यूवी सिंह पर 1 करोड़ 21 लाख 38 हजार का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। एसडीएम ने राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन पर ये बेदखली आदेश पारित किया है।
भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा- 248 के संशोधित प्रावधान के अनुसार की गई इस कार्यवाही में यह भी कहा है कि यदि श्री तोमर ने शासकीय जमीन से कब्जा नहीं छोड़ा तो उसे सिविल जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। यह जमीन नोईयत काबिल काश्त मप्र शासन नजूल दर्ज है, जिसे अतिक्रमणकर्ता खुदुबुर्द करने की साजिश रच रहा था।
-मामले पर एक नजर
राजस्व निरीक्षक ने एसडीएम न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम महौली कि खसरा क्रमांक-215/1/2 रकबा 15.46 एकड़ जमीन नोईयत काबिल काश्त मप्र शासन नजूल की है। 15.46 एकड़ के अंश भाग के 5 एकड़ भूमि पर उपेंद्र सिंह तोमर आत्मज यूवी सिंह निवासी एचआईजी 376 अयोध्या नगर बायपास रोड भोपाल निवासी ने फेंसिंग लगाकर अतिक्रमण कर लिया है। जांच के बाद इसकी पुष्टि भी हो गई। इसी के तहत एसडीएम कोर्ट ने भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-248 के तहत श्री तोमर को शासकीय भूमि से बेदखल करने के आदेश दिया। आदेश के तहत जो अर्थदण्ड धारा- 248 के संशोधित प्रावधान के अनुसार लगाया है। इसमें बाजार मूल्य का 20 प्रतिशत अधिक दण्ड स्वरूप आरोपी को देना होगा।
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