न्यू मार्केट, टीनशेड, रोशनपुरा चौराहा, रोशनपुरा से राजभवन जाने वाला मार्ग व पॉलिटेक्निक से मुख्यमंत्री निवास जाने वाला मार्ग पर धरना-प्रदर्शन, रैली, आमसभ पर रोक लगा दी है। कलेक्टर निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने तत्काल प्रभाव से आगामी दो माह तक धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेश के प्रभावशील रहने तक यहां पुतला दहन, धरना-प्रदर्शन किए जाने पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश विवाह समारोह, बारात तथा शवयात्रा पर प्रभावशील नहीं रहेगा। श्री श्रीवास्तव ने बताया, न्यू मार्केट से लगे क्षेत्रों जहां अनेक शासकीय दफ्तर हैं वहीं पॉलिटेक्निक से लेकर हमीदिया अस्पताल तक टे्रफिक बना रहता है। इस लिहाज यहां धरना-प्रदर्शन पर रोक लगाई है।
आदेश के प्रभावशील रहने तक यहां पुतला दहन, धरना-प्रदर्शन किए जाने पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश विवाह समारोह, बारात तथा शवयात्रा पर प्रभावशील नहीं रहेगा। श्री श्रीवास्तव ने बताया, न्यू मार्केट से लगे क्षेत्रों जहां अनेक शासकीय दफ्तर हैं वहीं पॉलिटेक्निक से लेकर हमीदिया अस्पताल तक टे्रफिक बना रहता है। इस लिहाज यहां धरना-प्रदर्शन पर रोक लगाई है।
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